Monday, April 26, 2010

एम्प्लोयमेण्ट एक्सचेंज: कितने सार्थक?

प्रश्न: एक्सचेंज किसे कहते हैं?
उत्तर: ऐसे स्थान जहाँ पर कोई वस्तु या सेवा अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध करवाने वाले तथा कुछ अन्य व्यक्ति जो वे वस्तु/सेवा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं एकत्रित होते हैं आपसी अनुबन्धों द्वारा वे वस्तु/सेवा का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज कहलाते हैं।
प्रश्न: एम्प्लोयमेण्ट एक्सचेंज (रोजगार कार्यालय) का क्या कार्य होता है?
उत्तर: एम्प्लोयमेण्ट एक्सचेंज में रोजगार प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति अपने नाम पते तथा योग्यताएं दर्ज करवा देते हैं तथा दूसरी और ऐसे नियोक्ता जिनके पास रिक्त पद होते हैं उन रिक्त पदों की सूचना तथा उन पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता के बारे में रोजगार कार्यालय को सूचित कर देता है, रोजगार कार्यालय इस प्रकार प्राप्त रिक्त पदों की सूचना योग्य बेरोजगार व्यक्तियों तक जिन्होंने अपने नाम व पते पहले से रोजगार कार्यालय में दर्ज करवा रखे हैं को पहुँचा देता है। इसके अतिरिक्त एम्प्लोयमेण्ट एक्सचेंज बेरोजगार लोगों का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक मार्ग दर्शन भी प्रदान करता है।
प्रश्न: रोजगार कार्यालय किसके द्वारा संचालित होता है?
उत्तर: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लोयमेण्ट एण्ड ट्रेनिंग के माध्यम से एम्प्लोयमेण्ट एक्सचेंज का संचालन किया जाता है।
प्रश्न: देश भर में कुल कितने एम्प्लोयमेण्ट एक्सचेंज हैं?
उत्तर: देश भर में कुल लगभग 900 एम्प्लोयमेण्ट एक्सचेंज हैं।
प्रश्न: क्या रोजगार कार्यालय रोजगार के लिए अवसर पैदा करता है?
उत्तर: नही, एम्प्लोयमेण्ट एक्सचेंज केवल विभिन्न नियोक्ताओं के पास पड़े रिक्त पदों की सूचना योग्य उम्मीदवारों तक पहुँचाने का कार्य करता है।
प्रश्न: कौनसे नियोक्ताओं को रिक्त पदों पर नियुक्ति करने से पहले रिक्त पदों की सूचना एम्प्लोयमेण्ट एक्सचेंज को देना आवश्यक है?
उत्तर: सार्वजनिक क्षेत्रों (सरकारी विभाग) के नियोक्ता के अपने विभाग में खाली पड़े पद पर नियुक्तियाँ करने से पहले उन नियुक्तियों की सूचना सम्बन्धित एम्प्लोयमेण्ट एक्सचेंज में देना आवश्यक होता है।
प्रश्न: क्या प्राइवेट सेक्टर के नियोक्ताओं को भी अपने खाली पदों पर नियुक्तियाँ करने से पहले एम्प्लोयमेण्ट एक्सचेंज को सूचित करना आवश्यक होता है?
उत्तर: 25 या अधिक कर्मचारी वाले प्र्राइवेट संस्थाओं के लिए सम्बन्धित सरकार चाहे तो कभी भी अधिसूचना जारी कर अपने रिक्त पदों पर नियुक्तियों से पहले एम्प्लोयमेण्ट एक्सचेंज को सूचित करना अनिवार्य कर सकती है।
प्रश्न: एम्प्लोयमेण्ट एक्सचेंज में उपरोक्त प्रकार से खाली पदों की सूचना देने के पश्चात क्या नियोक्ता उन पदों को एम्प्लोयमेण्ट एक्सचेंज के माध्यम से ही भरने के लिए बाध्य है?
उत्तर: नही, न सार्वजनिक न निजी संस्थान रिक्त पदों को भरने के लिए एम्प्लोयमेण्ट एक्सचेंज को माध्यम बनाने के लिए बाध्य नही है।
प्रश्न: क्या सभी प्रकार के रिक्त पद भरने के लिए एम्प्लोयमेण्ट एक्सचेंज को सूचित करना आवश्यक है?
उत्तर: नही, निम्न प्रकार की नियुक्तियों के लिए एम्प्लोयमेण्ट एक्सचेंज को सूचित करना आवश्यक नही है – अ. जो नियुक्तियाँ तीन माह से कम समय के लिए की जानी है, ब. जो नियुक्तियाँ प्रोमोशन के द्वारा अथवा उसी विभाग के अनावश्यक कर्मचारियों से की जानी है, स. जिन पदों पर नियुक्तियाँ केन्द्रीय या राज्य सेवा आयोग द्वारा की जानी है, द. जिन पदों पर मासिक आय 60 रूपये से भी कम हो।
प्रश्न: यदि कोई नियोक्ता एम्प्लोयमेण्ट एक्सचेंज में सूचना दिए बिना ही अपने पास के रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ कर लेता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है?

उत्तर: ऐसे नियोक्ता पर पहली बार एम्प्लोयमेण्ट एक्सचेंज को सूचित किए बिना नियुक्तियाँ करने पर 500 रूपये तथा उसके बाद हर बार 1000 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

No comments:

Post a Comment